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यूपी में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद, जानिए किसानों के लिए जरूरी बातें

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लखनऊ। प्रदेश के 6,500 क्रय केंद्रों पर रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू होगी। 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति कुंतल अधिक है।

पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति कुंतल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांवों में जाकर भी खरीद होगी। गेहूं की बिक्री के लिए पहली मार्च से पंजीकरण शुरू किया गया है।

अब तक 2.65 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल एप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।

विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वह गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं। इस वर्ष भी बटाईदार किसान पंजीकरण कराकर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।

रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तक होगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लाक के विपणन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

खाद्य विभाग समेत आठ क्रय एजेंसियों ने कुल 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है।

पंजीकृत ट्रस्ट से गेहूं खरीदा जाएगा

इस बार पंजीकृत ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदा जाएगा। इस श्रेणी के तहत संबंधित भूलेख, सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदा जाएगा और भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जाएगा।


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