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डिप्टी सीएम केशव मौर्या मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

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फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज को लेकर याचिका पर हेयरिंग होगी

प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भाजवा नेता रहे दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की बेंच में होगी।

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अभिषेक मिश्र ने कोर्ट में इसे लेकर बहस की। अब राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता एके संड रखेंगे। याची ने इससे पहले धारा 482मे याचिका दायर की थी जिसे वापस लेकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है। कोर्ट ने धारा 482की याचिका की पत्रावली भी तलब की है।

याची अधिवक्ता का कहना है कि केशव मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से मध्यमा आदि डिग्री हासिल की है जो वैध नहीं है। इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है और लोक सभा चुनाव में भी उतरे। फर्जी डिग्री को आधार बनाया।यह प्रथम दृष्टया अपराध कारित करता है। इसलिए मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर कर विवेचना की जानी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरुद्ध आदेश दिया है।

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