प्रयागराज (राजेश सिंह)। नगर निगम और जलकल विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। पानी और सीवर का बकाया बिल 30 सितंबर तक जमा करने पर उपभोक्ताओं को 100 फीसदी ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। वहीं चालू वित्तीय वर्ष का बिल जमा करने पर 10 फीसदी छूट की अवधि भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने इसका आदेश जारी किया है। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के पास अवैध कनेक्शन हैं, वे भी 30 सितंबर तक निर्धारित शुल्क जमा कर अपना कनेक्शन वैध करा सकते हैं।
इसके साथ ही नगर निगम ने गृहकर पर भी 10 फीसदी छूट की अवधि 30 सितंबर तक दूसरी बार बढ़ा दी है।
क्या करें उपभोक्ता?
30 सितंबर तक बिल जमा करने वालों को ब्याज पूरी तरह माफ मिलेगा।
चालू वित्तीय वर्ष का बिल भरने पर 10 फीसदी की सीधी छूट मिलेगी।
अवैध कनेक्शन वाले लोग शुल्क देकर अपना कनेक्शन वैध करा सकते हैं।
गृहकर भुगतान करने वालों को भी 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।