नई दिल्ली। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडन के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को हाईकोर्ट से छह माह की रेगुलर जमानत मंजूर की है।
अब इस बार जमानत के दौरान उसके साथ पुलिस साथ नहीं रहेगी।इस बार हाई कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जमानत अवधि में उसके साथ तीन पुलिसकर्मियों को रखने की शर्त हटा दी है। आसाराम छह माह तक जेल से बाहर रहेगा।
आसाराम को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आसाराम रेगुलर जमानत के लिए लंबे समय से प्रयासरत था। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच में आसाराम जमानत मामले में सुनवाई हुई। आसाराम की अवस्था को देखते हुए उसकी ओर से रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया गया था।
स्वास्थ्य कारणों से छह महीने की राहत
इलाज के लिए आसाराम को कई बार सशर्त सीमित समय के लिए अंतरिम जमानत मिलती रही है। इस बार आसाराम ने रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया था। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने छह माह की जमानत मंजूर की है। आसाराम नाबालिग से रेप मामले में अप्रैल 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है ।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
