पाक्सो एक्ट के आरोपी को मिली सजा, पुलिस ने की प्रभावी पैरवी
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। 8 अप्रैल 2013 को अभियुक्त जंगबहादुर पुत्र भूवर आदिवासी निवासी बकचुन्दा थाना मेजा प्रयागराज के विरूद्ध थाना मेजा पर मुकदमा कदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा-¾ पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर धारा-363 भादवि का लोप किया गया व अभियुक्ता रंजना पत्नी स्व. खिन्नी लाल निवासिनी मरदहा थाना मेजा जनपद प्रयागराज का नाम प्रकाश में आया था। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण के विरूद्ध 8 मई 2013 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। थाना प्रभारी मेजा दीनदयाल सिंह ने बताया कि अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फल स्वरुप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त जंगबहादुर पुत्र भूवर आदिवासी निवासी बकचुन्दा थाना मेजा प्रयागराज को धारा-366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा-4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता रंजना पत्नी स्व. खिन्नी लाल निवासिनी मरदहा थाना मेजा जनपद प्रयागराज को धारा-366 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जंगबहादुर द्वारा अभियुक्ता रंजना उपरोक्त की सहायता से वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाया गया था।
