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भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भीम आर्मी पार्टी प्रमुख व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के खिलाफ 2017 में सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के दर्ज चार आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिका अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया।

सहारनपुर मे 2017 मे जातीय हिंसा भड़कने के बाद हिंसा फैलाने, हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं में चार एफआईआर दर्ज की गई । पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक ही घटना से जुड़ी सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ही घटना को आधार बनाकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है।

राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चारों घटनाएं अलग-अलग हैं। इनके शिकायतकर्ता और घटनास्थल भिन्न हैं। इसलिए हर मामले की अलग-अलग सुनवाई होना न्यायसंगत है।


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