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विषय विशेषज्ञ समिति दो सवालों पर विचार करेः हाईकोर्ट

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने की आरोपी महिला कांस्टेबल की ज़मानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अर्चना राय की जमानत अर्जी पर दिया है। कांस्टेबल पर दहेज उत्पीड़न मामले में एक आरोपी का नाम विवेचना से हटाने के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप है।

वाराणसी में कोतवाली थाना प्रभारी के पद पर तैनात इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी व कांस्टेबल अर्चना राय को 17 अक्तूबर को एंटी करप्शन की टीम ने भदोही के शिकायतकर्ता मेराज से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों ने दहेज उत्पीड़न के मामले से विवेचना के दौरान नाम हटाने के लिए रुपये की मांग की थी।

शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने दोनों को पकड़कर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया। जेल में बंद आरोपी कांस्टेबल अर्चना राय ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। याची के अधिवक्ता ने कहा कि रिश्वत मांगने का आरोप मुख्य रूप से निरीक्षक सुमित्रा देवी पर है, अर्चना राय ने केवल अधीनस्थ होने के नाते वरिष्ठ के निर्देशों का पालन किया। वकील ने कहा कि याची पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उसे सह अभियुक्त बनाकर जेल भेजा गया है।

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