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विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के विरुद्ध ओछी टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध दर्ज हो एफ़आईआर: दिवाकर सिंह

 

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प्रयागराज (राजेश सिंह) । डॉ. राजेश्वर सिंह, भाजपा विधायक सरोजनी नगर के विरुद्ध ओछी टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के विरुद्ध सुरंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु, डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रतिनिधि मीडिया दिवाकर सिंह एडवोकेट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के नाम संबोधित  ज्ञापन / पत्र उनके कार्यालय में मिलकर देते हुए अजय राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की माँग पत्र सौंप कर तत्काल कार्यवाही करने की माँग करते हुए चेतावनी दी गई कि, यदि कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी ।  

बता दें कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉ. राजेश्वर सिंह, भाजपा विधायक  सरोजननी नगर विधान सभा, लखनऊ, पूर्व नौकर शाह, पुलिस अधिकारी के विरुद्ध 1 फरवरी 2026 को ग्राम नटकुर विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संविधान संवाद महापंचायत कार्यक्रम के दौरान अजय राय, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉ. राजेश्वर सिंह, लोक प्रिय विधायक सरोजनी नगर लखनऊ के विरुद्ध सार्वजनिक मंच से अत्यन्त अभद्र, आपत्तिजनक, असत्य मानहानि कारक एवं अमर्यादित टिप्पणी की गई है ।

उक्त बयान से डॉ. राजेश्वर सिंह की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान को काफी क्षति पहुंची है, साथ ही हम जैसे हजारों कार्यकताओं एवं डॉ. राजेश्वर सिंह से जुड़े, चाहने वालों की भावनाएं भी गंभीर रूप से आहत हुई है। यह बयान जान बूझकर दुर्भावना से प्रेरित होकर दिया गया प्रतीत होता है । जिसका उद्देश्य समाज में वैमनस्थ फैलाना, जन भावनाओं को भड़काना तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करना है। अजय राय का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है ।

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