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दरोगा व दो सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

SV News

मिर्जापुर (राजेश सिंह)। एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में साक्ष्य उपलब्ध न कर पाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायु नंदन मिश्र ने कटरा कोतवाली एक दरोगा और दो कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही विशेष लोक अभियोजक के उदासीनता बरतने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। कटरा कोतवाली पुलिस ने 29 जून 2021 को संगमोहाल पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से नशीले पाउडर के साथ सुलेमान निवासी इमामबाड़ा को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायु नंदन मिश्र की अदालत में हो रही थी। जज ने विवेचक से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और सीडीआर आदि मांगा, जो पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी। पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद विशेष लोक अभियोजक न तो कोर्ट में उपस्थित हुईं और न अपना पक्ष रखा। जज ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन का पक्ष रखने में घोर उदासीनता, अकर्मण्यता का प्रदर्शन किया है। इस कारण अभियोजन का पक्ष नहीं सुना जा सका है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के पास से मादक पदार्थ की बरामदगी अविश्वसनीय और फर्जी प्रतीत होती है। पुलिस अधिकारियों और विवेचकों के आचरण को देखते हुए आरोपी सलमान को दोषमुक्त करार किया जाता है। वहीं, गिरफ्तार करने वाली टीम के एक दरोगा और दो कांस्टेबल के पास मादक पदार्थ होना पाया गया, जिसे आरोपी के पास प्लांट करके उसे गिरफ्तार किया गया। इसलिए गिरफ्तार करने वाली टीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में ही मुकदमा दर्ज किया जाए।

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