सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं किया जाए। कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी दलों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए है।
वहीं प्रयागराज के मेजा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के युवा नेता नितेश तिवारी ने इस फैसला को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नितेश तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा।