प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के पुत्र अली उर्फ अली अहमद उर्फ मोहम्मद अली अहमद को जमानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी खुद में भी माफिया डॉन है। उसके खिलाफ गन प्वाइंट पर पांच करोड़ की फिरौती या कीमती जमीन लिखने से इन्कार करने पर जान से मारने की धमकी देने ,साथी असद द्वारा पिस्टल से फायर करने सहित विधायक राजू पाल हत्या केस के मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल होने का आरोप हैं।
इसके परिवार के पास अपराध से हजारों करोड़ की संपत्ति है। इसमें अपराध करने का फैशन है। यह आपराधिक केस के गवाहों ही नहीं, समाज के लिए खतरा है। जिसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने दिया है।
याची के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में प्राथमिकी दर्ज है। जिसमें जमानत पर रिहाई की मांग में अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने कहा याची के पिता माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ हत्या,अपहरण, फिरौती,जमीन हड़पने,जैसे सौ से अधिक जघन्य अपराध दर्ज है। याची पर आरोप है कि 31 दिसंबर 2012को 20लोगों के साथ उसने शिकायतकर्ता के परिवार को घेरा,सिर पर गन लगा पांच करोड़ फिरौती के लिए माफिया अतीक से बात न करने पर जानलेवा हमला किया।