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करछना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को मिली आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा

SV News

करछना, प्रयागराज (राजेश सिंह)। आपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना करछना के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा दी गई है। थाना प्रभारी करछना कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर 2013 को आरोपी कमला शंकर पांडेय पुत्र राम नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम खाई थाना करछना प्रयागराज के विरूद्ध थाना करछना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में आरोपी कमला शंकर पांडेय पुत्र राम नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम खाई थाना करछना प्रयागराज को 03 नवंबर 2013 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध 26 जनवरी 2014 को आरोप पत्र संख्या 07/14 न्यायालय दाखिल किया गया।अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप गुरुवार 18 जुलाई 2024 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-03 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त कमला शंकर पांडेय पुत्र राम नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम खाई थाना करछना प्रयागराज को धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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