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अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा की सभी अपीलों पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी ने सजा रद्द करने, सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाए जाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी।
कई महीनों से चल रही बहस गुरुवार को पूरी हो गई। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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