विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अभियुक्त को मिली सजा, एक हजार रुपए अर्थदंड की सज़ा
प्रयागराज (राजेश सिंह)। आपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट के थाना नैनी में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अभियुक्त को सजा दी गई है।
थाना प्रभारी नैनी यशपाल सिंह तोमर ने बताया कि 11 अप्रैल 2021 को अभियुक्त शुभम कुमार गौतम पुत्र राजेश गौतम निवासी लाल बहादुर खुर्द थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल पता कांशीराम आवास योजना नैनी प्रयागराज के विरूद्ध थाना नैनी पर 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग में आरोपी के विरूद्ध 8 जुलाई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया।
अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप 3 जुलाई 2024 को न्यायालय पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या -एक प्रयागराज द्वारा अभियुक्त शुभम कुमार गौतम पुत्र राजेश गौतम निवासी लाल बहादुर खुर्द थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल पता काशीराम आवास योजना नैनी प्रयागराज को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में तीन वर्ष का कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।