20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा, 2015 में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। 'आपरेशन कनविक्शन' के तहत मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने मानीटरिंग सेल, क्राइम ब्रांच की टीम के साथ प्रभावी पैरवी कर अभियोग में साक्ष्य के आधार पर मंगलवार को आरोपी को सजा दिलाई है।
बता दें कि मेजा थाना क्षेत्र के मुड़पेला गांव निवासी महेन्द्र मिश्रा पुत्र भगवान उर्फ दूधनाथ मिश्रा को हत्या के आरोप में न्यायालय ईसी एक्ट प्रयागराज द्वारा हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2015 में मेजा थाना क्षेत्र के मुड़पेला गांव के महेन्द्र मिश्रा द्वारा अपने लोगों के साथ एक राय होकर वादी रामधनी तिवारी के बेटे को धमकी देते हुए लाठी-डंडे, भाले व बंदूक से मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं मंगलवार को 'आपरेशन कनविक्शन' के तहत अभियोग में साक्ष्य एवं प्रभावी पैरवी किया गया। जिसमें न्यायालय ने सजा दी है।