दो बेनामी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क, जब्तीकरण का नोटिस बोर्ड भी लगाया
प्रयागराज (राजेश सिंह)। माफिया अतीक अहमद की छह करोड़ मूल्य की दो बेनामी संपत्तियां शुक्रवार को कुर्क कर दी गईं। नैनी के अरैल में स्थित इन दोनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए पुलिस ने जब्तीकरण संबंधी नोटिस बोर्ड भी लगवाया। पुलिस का दावा है कि दोनों ही संपत्तियों को अतीक अहमद ने अपने दो करीबियों के सफाईकर्मी के नाम पर खरीदा था।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों जमीनों का बैनामा तो कम में कराया गया लेकिन वर्तमान में इनका बाजार मूल्य करीब छह करोड़ रुपये है। पुलिस के मुताबिक, अतीक व अशरफ ने नवाबगंज के करौली गांव के निवासी सफाईकर्मी श्याम जी सरोज के नाम पर आठ करोड़ मूल्य की बेनामी संपत्तियां बनाईं। श्याम जी ने खुद पुलिस को यह बयान दिया कि वह अतरसुइया निवासी सगे भाई जावेद व कामरान के घर सफाई का काम करता था। आरोप लगाया कि दोनों अतीक अहमद के करीबी थे।
दोनों भाइयों ने अपने परिचित फराज और एक अन्य के साथ मिलकर अतीक-अशरफ की बेनामी संपत्तियों का बैनामा जबरन उसके नाम पर कराया। उसे बंधक बनाकर दस्तखत करवाए गए और माफिया भाइयों की मौत के बाद उक्त संपत्तियों का बैनामा उनके नाम करने का दबाव बनाया। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने बताया कि पुलिस आयुक्त कोर्ट के आदेश पर दोनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
सरकारी मालियत 96.80 लाख
पुलिस के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति की वर्तमान में कुल सरकारी मालियत 96.80 लाख रुपये है। जबकि इसका कुल क्षेत्रफल 1344.5 वर्ग मीटर है।
पहली बार शासन में निहित कराई संपत्ति
गौरतलब है कि पूर्व डीसीपी नगर दीपक भूकर के नेतृत्व में नगर जोन पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की बेनामी संपत्तियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। माफिया की 12.50 करोड़ मूल्य की एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला स्थित संपत्ति को भी उनके ही नेतृत्व में कुर्क किया गया। यही नहीं प्रभावी पैरवी कर पहली बार इस संपत्ति को शासन में निहित कराया गया। इससे पहले माफिया की तमाम संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हुई लेकिन किसी को भी शासन में निहित नहीं कराया जा सका था।