प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुल्जिम को गैर जमानती वारंट तामील नहीं कराने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने वारंटी मुल्जिम को दस दिन के भीतर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने की दशा में जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को 12 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हो कर स्पष्टीकरण देना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने संगीता पटेल की याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी को सुनकर दिया है। मामला जौनपुर के बादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। याची की शादी जयपालपुर गांव के निवासी रमेश पटेल संग हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों में वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो गया। संगीता ने पति रमेश के खिलाफ भरण पोषण का वाद दाखिल किया था। कोर्ट में भत्ता भी तय कर दिया गया लेकिन पति की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके खिलाफ पत्नी की शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने पति के खिलाफ पहले कई जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी किए। लेकिन बादशाहपुर थाने की पुलिस वारंट तामील कराने में विफल रही। इसके खिलाफ याची ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।