मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने दी 15 दिन कारावास व एक हजार रुपए की सजा
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। आपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, यमुनानगर जोन के थाना मेजा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 15 दिन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मेजा थाने के कोतवाल राजेश उपाध्याय ने बताया कि 2 अप्रैल 2016 को अभियुक्त अक्षयवर पुत्र स्व. बिहारी निवासी भंइया मजरा मयकरी थाना मेजा के विरूद्ध थाना मेजा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग में अभियुक्त के विरूद्ध 8 अगस्त 2016 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप बुधवार 5 मार्च 2025 को न्यायालय एडीजे कक्ष संख्या-नौ प्रयागराज द्वारा अभियुक्त अक्षयवर पुत्र स्व. बिहारी निवासी भंइया मजरा मयकरी थाना मेजा को 15 दिवस के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कोतवाल ने बताया कि अभियुक्त के कब्जे से 4 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया था।