मुंबई। मुंबई पुलिस ने होली, धूलिवंदन और रंगपंचमी के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश 12 मार्च से 18 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और चल रहे रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक समारोहों में अश्लील गाने, अश्लील इशारे या आपत्तिजनक नारे शामिल नहीं होने चाहिए, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
पानी के गुब्बारे फेंकना, जबरन रंग लगाने पर रोक
पुलिस के निर्देश के अनुसार, पानी के गुब्बारे फेंकना, जबरन रंग लगाना या पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी छिड़कना भी सख्त वर्जित है। इसके अलावा, होली मनाने के लिए जबरन चंदा इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई पुलिस आयुक्त ने इन प्रतिबंधों जिक्र करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि सार्वजनिक शांति या नैतिक शिष्टाचार को बाधित करने वाले किसी भी कृत्य से सख्ती से निपटा जाएगा।
पुलिस रहेगी चौकन्ना
पुलिस अधिकारियों ने अपने परामर्श में कहा कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अकबर पठान ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं।
अधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, आवासीय क्षेत्रों और होली समारोहों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।