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60 साल तक है रह सकते हैं जिला सरकारी वकील

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कचहरी में सरकारी वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कार्यकाल बढ़ाते जाने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।

राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने कोर्ट में 11दिसंबर 2010व 29जुलाई 2022का शासनादेश पेश किया। और कहा शासनादेश में जिला सरकारी वकीलों की अधिकतम आयु 60वर्ष निर्धारित की गई है। इसलिए याची का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इसपर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी किंतु याची को शासनादेश29जुलाई 22 को अलग याचिका दायर कर चुनौती देने की छूट दी है।


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