Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile

नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित दरोगा पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

SV News

प्रतापगढ़ (राजेश सिंह)। प्रतापगढ़ के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने शराब पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा लिखकर विवेचना करने पर सच्चाई का पता चलने पर एक्शन लिया जाएगा। पीड़ित नाबालिग के पिता के अनुसार वह ईंट भटठे पर मजदूरी करता है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसकी एक नाबालिग बेटी है, जो उसके साथ रहकर घर की देखरेख व पढ़ाई करती है। बोधी का पुरवा महेशगंज में रहने वाली अल्पना (नाम काल्पनिक) उसकी बेटी से बातचीत करती थी। 16 मई 2022 को दोपहर कल्पना ने उसकी बेटी को फोन करके चाचा की बुआ की शादी में चलने के लिए कहा। कल्पना ने उससे यानी पीड़िता के पिता से भी बात की। साथ ही कल्पना ने शादी समारोह से तीन दिन बाद लौट आने की बात कही थी। करीब पखवारे भर बाद सात जून को बेटी ने फोन करके रोते हुए बताया कि कल्पना ने उसे बेच दिया है। वह इसकी शिकायत लेकर बेटी के साथ थाने गया तो वहां एक दारोगा ने जबरन शराब पिलाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दारोगा के साथ आरोपित लड़की कल्पना के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। दारोगा मौजूदा समय में महेशगंज थाने में ही तैनात है। अब उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। पहले पुलिस अदालत के आदेश के तहत एफआइआर लिखकर घटनाक्रम की तहकीकात करेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad