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शादी मे बिना अनुमति पिलाई शराब तो होगी जेल

SV News

एक दिसंबर से आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा जरूरी

प्रयागराज (राजेश सिंह)। एक दिसंबर को अगर आपकी शादी किसी मैरिज हाल में है और बरातियों या घरातियों को शराब भी पिलाना चाहते हैं तो आपको अब एक दिन के लिए शराब पिलाने का लाइसेंस लेना होगा। अगर शादी में लोग छिपकर शराब पिएंगे तो उसमें विघ्न तो पड़ेगा, साथ ही मैरिज हाल के प्रबंधक को जेल भी जाना होगा। आबकारी विभाग इस पर अपनी तीखी नजर रखेगा। 
बड़े शहरों में मैरिज हाल, शादी कार्यक्रम कराने वाले होटल, बरात घर में होने वाले कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाने के लिए अनुमति लेनी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था अब धीरे-धीरे सभी जनपदों में की जा रही है। प्रतापगढ़ में यह व्यवस्था एक दिसंबर से लागू हो जाएगी। उस दिन से मैरिज हाल में लोगों को शराब पिलाने के लिए आबकारी विभाग से एक दिन का लाइसेंस लेना होगा, जहां पर कार्यक्रम होगा, वहा के प्रबंधक इसके लिए आयोजकों से पैसा लेंगे। विभाग से अनुमति लेकर ही वहां पर शराब पिलाई जा सकेगी। अगर किसी भी शादी में लोग चोरी-छिपे शराब पीते हुए पाए जाएंगे तो घराती और बराती को तो दिक्कत होगी ही, मैरिज हाल के प्रबंधक को तो जेल जाना पड़ेगा।
शादी में शराब पिलाने को एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए 11 हजार रुपये का शुल्क देना होगा। एक दिन का लाइसेंस मिलने पर आबकारी विभाग के माध्यम से या अपने से भी शराब खरीदकर पिला सकता है। इस प्रकार की सख्ती होने पर शादी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। शादी के बाद देर रात होने वाले सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

50 वैवाहिक स्थल हैं पंजीकृत

प्रतापगढ़ जनपद में लगभग 50 वैवाहिक स्थल पंजीकृत हैं। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 25 है। तहसीलों में नगर पंचातयों और बड़े कस्बों में भी वैवाहिक स्थल हैं। यहां पर एक दिसंबर से जितने भी कार्यक्रम होंगे, उन पर आबकारी विभाग की नजर रहेगी।

जिला आबकारी अधिकारी का है कहना

अगर कोई व्यक्ति मैरिज हाल में बराती-घराती को शराब पिलाना चाहता है तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी। एक दिन का लाइसेंस 11 हजार रुपये में मिलेगा। नियम का उल्लंघन करने पर मैरिज हाल के प्रबंधक को तो जेल जाना होगा। दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।

-संजय सिंह, जिला आबकारी अधिकारी

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