न्यू ईयर, आगामी त्योहार व आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर धारा 144 लागू
न्यू ईयर पर सड़क पर जाम छलकाने, डीजे और ड्रोन पर रहेगी रोक
बगैर अनुमति न्यू ईयर के जश्न पर रहेगी पाबंदी, सड़कों पर देर रात फर्राटा भरने वालों पर होगी कार्यवाही
प्रयागराज (राजेश सिंह)। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में न्यू ईयर के जश्न, माघ मेला, प्रतियोगी परीक्षाएं, कोविड-19, आगामी त्योहारों व आगामी विधान परिषद चुनाव को देखते हुए पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने जिले में धारा 144 लगा दी है। बगैर अनुमति के न्यू ईयर पर जश्न मनाने वाले, सड़क पर जाम छलकाने वाले और रात 10 बजे के बाद सड़कों पर फर्राटा भरने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, शोभायात्रा और शस्त्र प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। बगैर अनुमति के कार्यक्रम होने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमित शर्मा ने 30 दिसंबर 2022 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक निषेधाज्ञा जारी की है।
सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी, भड़काऊ भाषण पर होगी कार्यवाही
कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के अमर्यादित भाषण, उत्तेजनात्मक शैली, किसी संप्रदाय, समुदाय विशेष को लेकर किए जाने वाली टिप्पणी, विज्ञापन, पर्चा प्रकाशित नहीं करेगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। किसी भी तरह की अफवाह फैलने और शांति भंग की आशंका पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी। पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया सेल को निर्देश दिए हैं कि वह सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखें। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सीधी कार्यवाही करें।
सुबह 6 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नर ने डीजे, लाउडस्पीकर बजाने वालों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा तेज आवाज वाले पटाखे बजाने और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे, किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र सुबह 6:00 बजे से पूर्व और रात 10:00 बजे के बाद नहीं बजाएगा। ड्रोन कैमरे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बगैर अनुमति के कोई कहीं भी ड्रोन उड़ा कर किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करेगा।
सड़क पर नहीं होंगे किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजन
सड़क पर किसी तरह के शादी व धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। बगैर अनुमति के कोई सड़क पर शोभायात्रा, जुलूस, धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। इसके अलावा साइबर कैफे, होटल, सराय में ठहरने वाले सभी लोगों को अपना पहचान पत्र देना होगा। पेट्रोल पंप पर खुले में या बोतल में किसी को भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की बिक्री नहीं की जाएगी। विस्फोटक सामग्री, पत्थर, कांच की बोतल का जमावड़ा नहीं होगा। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, उसके आसपास मिश्रित आबादी वाले स्थानों की सघन चेकिंग कराएं। छतों की भी तलाशी लें
न्यू ईयर के जश्न में खलल डालने वाले जाएंगे सीधे हवालात
न्यू ईयर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमित शर्मा ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि चौराहों, तिराहों, गलियों, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट ड्यूटी लगाएं। न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए सड़कों पर जाम छलकाने वालों पर कड़ी नजर रखें। रात को बाइक और कार से फर्राटा भरने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। ओवरस्पीड, बगैर हेलमेट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराए जाएंगे।