लखनऊ (राजेश सिंह)। कैबिनेट ने दस से बीस साल पुराने निजी व व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया टैक्स में 75 प्रतिशत और जुर्माने पर शत प्रतिशत छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस छूट का लाभ बची देय राशि को एकमुश्त जमा करने पर ही लिया जा सकेगा।
प्रदेश सरकार सरकारी वाहनों को मार्च के अंत तक स्क्रैप कराना चाहती है। इसके लिए सभी विभागों में सूची तैयार की जा रही है। साथ ही निजी व व्यावसायिक वाहन स्वामियों को स्क्रैप नीति के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
2003 से पहले प्रदेश में पंजीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर कर में 75 प्रतिशत, 2003 में या उसके बाद व 2008 से पहले पंजीकृत वाहनों पर 50 प्रतिशत, 2008 में या इसके बाद और 2013 में या इससे पहले एनसीआर के राज्यों के जिलों में पंजीकृत डीजल के सभी वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जुर्माना या पेनाल्टी पर सभी वर्गों में शत प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
दरअसल, पुराने वाहनों को प्रदूषण फैलाने का अहम कारण माना जा रहा है। सरकार इन्हें हटाने के लिए स्क्रैप सेंटर बना रही है। इन सेंटरों पर वाहनों को स्क्रैप कराने पर प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र से नया वाहन खरीदने एवं पंजीकरण कराने में छूट मिलेगी।