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आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाने की तैयारी, बढ़ी हलचल

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।  उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।
माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है। जो बातें जेल से बाहर आ रही है और उनकी गाड़ी में पानी की टंकी समेत अन्य सामान रखे जा रहे हैं। डीसीपी अभिषेक भारती जो कि अतीक को साबरमती जेल से यहां लेकर आए थे। उनकी टीम रवाना होने की तैयारी कर रही है।

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