प्रयागराज (राजेश सिंह)। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल अर्जी पर बाल संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट न आने के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
कोर्ट ने थाना प्रभारी धूमनगंज और बाल संरक्षण अधिकारी से 10 मार्च को रिपोर्ट तलब किया था। थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जबकि बाल संरक्षण अधिकारी की ओर से रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने बाल संरक्षण अधिकारी को 13 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
सीजेएम की कोर्ट खाली रहने पर मामले की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में हुई। मामले के अनुसार शाइस्ता के अधिवक्ता मनीष खन्ना और विजय मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी पेश कर आरोप लगाया है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता के दो नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है।
लेकिन परिजनों ने वहां जाकर पूछा तो न उनका दाखिला मिला और न ही किसी ने मिलने दिया गया। पुलिस की ओर से किस जिले के बाल संरक्षण गृह में दाखिला कराया गया है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।