मेजा,प्रयागराज।(हरिश्चंद्र त्रिपाठी)
एसडीएम कार्यालय द्वारा मांडा क्षेत्र के चकडिहा कोटेदार की लापरवाही के चलते समय से चीनी उठान की धनराशि जमा न करने पर जमानत की धनराशि जब्त करते हुए उसे दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। एसडीएम कार्यालय मेजा को क्षेत्रीय विपणन अधिकारी माण्डा द्वारा 15 जून के पत्र संख्या-94 में अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, मई एवं जून 2023 के चीनी की धनराशि शिवराम उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत चकडीहा, विकास खण्ड माण्डा, तहसील मेजा द्वारा बैंक में जमा नही की गयी है, जिस कारण चीनी का उठान बाधित है। उन्होंने (शासनादेश संख्या-4 / 2019/1206/29-6-2019-300सा0/03टीसी दिनांक-05 अगस्त 2019 क्रमाक 03 का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई दुकानदार आवंटन के अनुरूप निर्धारित तारिख तक धनराशि जमा नही करता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम बार उसकी प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुये विक्रेता को दो दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। शिवराम उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत चकडीहा, विकास खण्ड माण्डा, तहसील मेजा की जमा जमानति प्रतिभूति रू0-5000/- शासन के पक्ष में जब्त करते हुये पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर चीनी की धनराशि बैंक में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया। यदि समयान्तर्गत चीनी की धनराशि जमा न होने की दशा में विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कोटेदार की होगी।