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प्रयागराज: माफियाओं की हत्याओं से सहम गया माफिया डॉन, अदालत में पेशी पर आने से किया इनकार

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए चुनौती बन चुके माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को अपनी जान का डर सताने लगा है। प्रयागराज के सर्राफ पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड में गवाही के लिए बरेली जेल से प्रयागराज आने इनकार कर दिया। अदालत से जेल अधीक्षक और अपने वकील के जरिए कहा कि इतने लंबे सफर में उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से करवाई जाएं। बरहाल, अदालत का फैसला देर शाम तक आएगा। अगर अदालत में माफिया डॉन की अर्जी स्वीकार न की तो उसे अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
बरेली जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव सर्राफ पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड में गवाही के लिए जिला सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुआ। जेल अधीक्षक बरेली के जरिए अदालत से कहा है कि उसे जान का खतरा है, उसको वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी जाएं। 
गौरतलब है की प्रयागराज में वर्ष 2015 में सराफा व्यवसाई पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपरहरण कांड में 313 का बयान दर्ज करवाने के लिए इलाहाबाद जिला न्यायालय में गैंगेस्टर की विशेष अदालत ने माफिया डॉन को बुधवार को अदालत में तलब किया था। अदालत ने प्रयागराज के जिलाधिकारी , पुलिस आयुक्त और बरेली जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया था कि उसे हर हाल में बुधवार को अदालत में पेश करना सुनिश्चित करें। लेकिन बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव ने बरेली से प्रयागराज आने से इंकार कर दिया, कहा की उसे जान का खतरा है।
इलाहाबाद गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार श्रीवास्तव की अदालत उसकी तरफ से पेश वकील ने भी उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने की गुजारिश की है। प्रयागराज के सर्राफ पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड को अंजाम देने वाले माफिया का बयान अदालत में दर्ज किया जाना था।
वर्ष 2015 में उसके इशारे पर अगवा हुए सर्राफ पंकज महिंद्रा मामले का विचारण गैंगेस्टर को विशेष अदालत में चल रहा है। 30 सितंबर को अभियोजन की गवाही शनिवार को पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया है। इसके बाद तीन अक्तूबर से मुल्जिमों का बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान बुधवार को दर्ज किया जाना था।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में 5 सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सर्राफ पंकज महिंद्रा बंधे पड़े थे।
पुलिस ने मौके से माफिया डॉन के भांजे विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू पुत्र तरुण कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 9 एमएम व 32 बोर की दो पिस्टलें, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड आदि बरामद हुए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अब इस बहुचर्चित मामले में माफिया बबलू श्रीवास्तव समेत अन्य अभियुक्त उनके भांजे विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद यादव, महेंद्र यादव, चंद्रमोहन यादव, विनीत परिहार, संकल्प श्रीवास्तव, संदीप चौधरी उर्फ राजेश कुमार, राकेश सिंह, गोलू उर्फ अभिषेक यादव और ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू के बयान दर्ज किया जाना है। जिसके लिए अदालत ने बुधवार को माफिया डॉन को तलब किया था। लेकिन उसने जान को खतरा होने का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति मांगी है। बबलू श्रीवास्तव की अर्जी पर अदालत का फैसला देर शाम तक आने की संभावना है।

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