प्रयागराज (राजेश सिंह)। सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष और आरोपित पक्ष के अधिवक्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला 22 दिसंबर को सुनाए जाने की तारीख नियत की गई थी।
शुक्रवार दोपहर बाद विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के अर्थ दंड के सजा से दंडित किया। थोड़ी देर बाद पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील किया कि पूर्व मंत्री का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वे लगातार डाक्टर के संपर्क में बने हुए हैं। अधिवक्ता की अपील पर कोर्ट ने पूर्व मंत्री को जमानत देते हुए कुछ हिदायतें दी।