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हिट एंड रन मामला: गृह सचिव की मीटिंग के बाद निकला हल, अभी नहीं लागू होगा 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान

SV News

सरकार के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने का किया एलान


लखनऊ (राजेश सिंह)।
हिट एंड रन मामले को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला की मैराथन मीटिंग के बाद हल निकला है। हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि यह नियम अभी लागू नहीं होगा। 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान अभी नहीं लागू होगा।बैठक और ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ड्राइवर बंधुओं से काम पर लौटने की अपील की।

भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज (दिनांक 2 जनवरी, 2024) विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील की गई कि ड्राइवर अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं।

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