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ज्ञानवापी परिसर में 'हिंदू पूजा करेंगे या नहीं' पर फैसला टला

SV News

इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज (राजेश सिंह)। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने के फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा खारिज करने की याचिका पर आज सुनवाई टली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगामी 15 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करने की तारीख दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के अनुरोध जिसमें वाराणसी अदालत के हिंदुओं को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, मामले की सुनवाई आज टाल दी है। हाई कोर्ट इस याचिका पर अभी विचार करने के बाद फैसला देने के लिए अगली तारीख 15 फरवरी की दी है।
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, वहां मिले शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार देने और पूजा करने से रोकने वालों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए किरण सिंह ने अदालत में वाद दायर किया था। इस पर मस्जिद पक्ष की तरफ से वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) ने 17 नवंबर 2022 को वाद को सुनवाई योग्य पाते हुए मस्जिद की आपत्ति को खारिज कर दिया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) के इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में मस्जिद पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई।

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