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अखिलेश और जयंत को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक; जानें पूरा मामला

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के सेक्टर 49 में कोविड नियमों का उल्लंघन कर जुलूस निकालने के आरोपित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रालोद नेता जयंत चौधरी व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। गृह सचिव संजीव गुप्ता ने 17 मार्च के पत्र में जानकारी दी कि यह सरकारी नीति का मसला है। सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया है। 
कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय देते हुए नीतिगत मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने चारों नेताओं की तरफ से अलग-अलग दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट 16 अप्रैल को सभी की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगी।

जानें पूरा मामला

आरोप है कि फरवरी, 2022 में इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ एकत्र कर जुलूस निकाला। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। कोर्ट ने सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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