गाजीपुर (राजेश सिंह)। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुवार को बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और बेटे पीयूष राय ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आई कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था आज बाबा की वजह से न्याय मिला है। कोर्ट से हम लोग हार गए थे। पीएम मोदी और सीएम योगी की देन है जो मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिला है।
मुख्तार की मौत पर उनके परिवार और विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर साजिश के आरोप लगाने के सवाल पर अलका राय ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। विपक्षी पार्टियों को तुष्टिकरण की राजनीति करना है। उनको विरोध करने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। मेरा यह मानना है रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, इसे अल्लाह का न्याय कहिए या बाबा का न्याय...।
वहीं, कृष्णानंद के बेटे पीयूष ने कहा कि आज का दिन उनके लिए खुशी का है और होली-दिवाली से कम नहीं है। पीयूष राय ने कहा कि मुझे पता चला है कि बांदा जेल में मुख्तार की मृत्यु हो चुकी है। इस समय मैं बाबा विश्वनाथ और गोरखनाथ भगवान का बहुत शुक्रिया कहूंगा। उनका बहुत आशीर्वाद है हम लोगों पर...
मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि कर्म के दायरे से उतरोगे, तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। हमें ये आज देखने को मिला है। इसका फैसला भगवान ने किया है। जो जैसा करता है, उसका फल उसे मिलता है। दरअसल मुख्तार पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था।
आपको बता दें कि साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से अफजाल अंसारी को शिकस्त दी थी। 2004 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 29 जनवरी 2005 को विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों पर एके-47 से 500 राउंड गोली चलाकर बसनिया चट्टी के पास नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मारे गए सात लोगों के शव से 67 गोलियां बरामद की गई थी।
हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। पूर्व विधायक दिवंगत कृष्णानंद राय की पत्नी अलका याचिका पर मामला दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट में अप्रैल 2023 में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी।