पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को पांच वर्ष कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। 'आपरेशन कन्विक्शन' के तहत मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में कारावास व अर्थदंड की सजा आरोपी को सजा दी गई है।
थाना प्रभारी मेजा राजेश उपाध्याय ने बताया कि 6 मई 2010 को अभियुक्त राम पासी पुत्र कल्लू पासी निवासी ग्राम समोगरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज के विरूद्ध थाना मेजा पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध 26 जून 2010 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। वहीं बुधवार 10 अप्रैल 2024 को थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय के नेतृत्व में अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप 10 अप्रैल 2024 बुधवार को न्यायालय एफटीसी कक्ष संख्या-दो इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त राम पासी पुत्र कल्लू पासी निवासी ग्राम समोगरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज को दुष्कर्म मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 457 में पांच वर्ष के कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 506 में दो वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।