आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी पर कोर्ट ने दी सजा
मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। आपरेशन कन्विक्शन के तहत मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा व एक और मुकदमे में पांच वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है।
थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने बताया कि 8 जुलाई 2014 को आरोपी साधू उर्फ सईद पुत्र शौकत उर्फ पग्गल निवासी लेहड़ी थाना मेजा के विरूद्ध थाना मेजा पर हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसमें अभियोग में आरोपी साधू उर्फ सईद पुत्र शौकत उर्फ पग्गल निवासी लेहड़ी थाना मेजा द्वारा 5 अगस्त 2014 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध 25 अक्टूबर 2014 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया था।
जिसमें अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-02 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त साधू उर्फ सईद पुत्र शौकत उर्फ पग्गल निवासी लेहड़ी थाना मेजा को धारा हत्या में आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 201 में 5 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।