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गो-तस्करी एवं गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क

SV News

मिर्जापुर (राजेश सिंह)। जिला मजिस्ट्रेट दिनांकः15.06.2024 के आदेश के अनुपालन में रविवार को उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना अदलहाट द्वारा थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-136/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में गैंग लीडर/सदस्य, अभियुक्त इरशाद उर्फ सोनू कुरैशी पुत्र कतारु उर्फ कतवारु कुरैशी निवासी ग्राम गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर की अवैध रुप से अर्जित की गई अनुमानित कीमत ₹ 01 करोड़ की चल/अचल सम्पत्ति कुर्क की गई । अभियुक्त इरशाद उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी छुपे से गो-तस्करी का कार्य कर भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अवैध रुप से चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी । अवैध रूप से अर्जित की गई अनुमानित कीमत ₹ 01 करोड़ की चल/अचल सम्पत्ति (जमीन एवं वाहन) को अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबन्ध एवं असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। 

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