प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड के आरोपी सुनील रघुवंशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। सुनील रघुवंशी की जमानत पर बहस करने वाले अधिवक्ता अक्षय रघुवंशी ने बताया कि सुनील के ऊपर आरोप था कि वह पेपर लीक कांड में शामिल था एसटीएफ ने अपने आरोप में कहा था कि उसने प्रारंभिक जांच में पाया कि सुनील रघुवंशी ने परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व प्रिंटिंग प्रेस में मोटर पार्ट के रिपेयर के बहाने एक पार्ट बॉक्स में रखकर साथ ही उसमें पेपर भी रखा और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर को लेकर बाहर आ गया और पेपर को लीक किया इसके बदले उसे भारी रकम मिली । इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय पचौरी की अदालत ने सुनील रघुवंशी को जमानत दे दी। सुनील रघुवंशी की ओर से अधिवक्ता अक्षय रघुवंशी ने बहस की।