प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसीजेएम प्रयागराज की अदालत में उमेश सिंह बनाम राहुल पाल व अन्य केस में पारित 27 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। विधायक पूजा पाल के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने पर कोर्ट ने याचिका को अर्थहीन माना।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने पूजा व दो अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया। मौजा शाहा पीपलगांव में जमीन पर जबरन सड़क बनाने के विवाद में उमेश सिंह ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इसमें पूजा, उनके भाई राहुल व डेवलपर श्रीकांत पाल पर आरोप लगाया था। मजिस्ट्रेट ने अर्जी स्वीकार करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
वहीं, पुलिस ने पूजा व राहुल के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है और तीसरे आरोपी श्रीकांत पाल के खिलाफ चार्जशीट दी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विवेचना में पूजा व एक अन्य को बाहर कर दिया गया है। केवल याची तीन के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत में 14 अगस्त 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई है। याची पूजा के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी ने कहा कि याचिका अर्थहीन हो चुकी है, खारिज कर दी जाए।