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अधिवक्ता की टिप्पड़ी पर हाई कोर्ट सख्त,आठ सप्ताह में निस्तारण के निर्देश

 

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याची की भूमिधरी जमीन से कनेक्शन देने का मामला, अधिवक्ता की बहस पर निर्देश जारी

प्रयागराज (राजेश सिंह)। हाईकोर्ट ने याची की जमीन में लगे विद्युत पोल से गांव के अन्य लोगों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की आपत्तियों पर आठ हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया है। तब तक मामले में यथास्थिति कायम रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व न्यायमूर्ति मनीष कुमार मामला 5 निगम की खंडपीठ ने करछना के गांव ककरम के निवासी प्रिय शंकर पांडेय की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता शैलेश कुमार उपाध्याय ने दलील दी कि याची की जमीन में लगे जिस पोल से उसका विद्युत कनेक्शन है। उसी पोल से गांव वालों ने भी कनेक्शन लेने का आवेदन दिया है। इस पर याची ने आपत्ति की है। विद्युत आपूर्ति संहिता के क्लाज 4.5 डी के अनुसार जिसकी जमीन से लाइन गई है, उसे आपत्ति करने का अधिकार है। वर्क्स ऑफ लाइसेंस रूल्स के क्लाज,3 के अनुसार जिला अधिकारी व पुलिसं कमिश्नर को व्यक्ति के अधिकार व लोक अधिकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर हल निकलने की जिम्मेदारी दी गई है।

बतादें की उक्त अधिवक्ता ने बताया की सरकारी जमीन चिन्हित कर ट्रांसफार्मर व विद्युत् पोल लगाकर बिजली के कनेक्शन दिये जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

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