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पीडीए से सील व्यावसायिक भवन पर हो गया अवैध निर्माण

SV News

उच्चाधिकारियों तक बात पहुंचने पर पीडीए ने दर्ज कराया मुकदमा 

नैनी, प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (प्रविप्र) के सील करने के बाद भी नैनी में विवादित व्यावसायिक भवन पर अवैध निर्माण कर लिया गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर हरकत में आई पीडीए ने शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को नैनी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के तहत अवैध निर्माण की आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीडीए की तरफ से मिली जानकारी अनुसार अवैध निर्माण की आरोपी रीतू शर्मा को भूखण्ड संख्या 15/12, जोन 4. 4A, नैनी, नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओं एवं धारा 28 के अंतर्गत निर्माण कार्य रोके जाने को 27 जून 2024 को नोटिस जारी किया गया था। जिसका वाद संख्या पीडीए/एएनआई/2024/0006920 दायर किया जा चुका है। फिर भी आरोपी द्वारा चोरी छिपे और रुक-रुक कर रात में अवैध निर्माण किया जाता रहा। जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रशासन ने नगर 
योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत 27 जून 2024 को सील करने का आदेश हुआ और जारी 28 जून 24 को जारी किया गया था। इसके बाद अनाधिकृत निर्माण एवं उससे सम्बन्धित सुविधाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील करते हुए नैनी थाना प्रभारी, को कार्यवाही की सूचना दी गई थी। सील किए जाने के बाद हाल ही में फिर रातों-रात निर्माण कार्य शुरू किया गया और ऊंची बाउंड्री एवं कमरा बना दिया गया। इसकी जानकारी जब वादी पक्ष को हुई तो उन्होंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मंडल आयुक्त तथा उपाध्यक्ष को लिखित रूप से इसकी जानकारी दी। साथ ही शिकायत की गई की नैनी पुलिस की मिली भगत से यह निर्माण कार्य कर लिया गया। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रशासन को आरोपी रितु शर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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