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बिहार में राहुल गांधी का हैरान करने वाला दावा ‘सेना पर है केवल 10ः लोगों का नियंत्रण’

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पटना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के कुटुम्बा में एक चुनावी रैली के दौरान गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि भारतीय सेना ष्देश की 10 प्रतिशत आबादी के नियंत्रण मेंष् है। उन्होंने यह दावा ऊँची जातियों के संदर्भ में किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए, गांधी ने कहा कि अगर आप गौर से देखें, तो देश की 90 प्रतिशत आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 90 प्रतिशत लोग समाज के सबसे पिछड़े और आदिवासी तबके से आते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची निकालें, तो आपको पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिलेगा, वे सभी शीर्ष 10 प्रतिशत से आते हैं। सभी नौकरियाँ उन्हीं के पास जाती हैं। सशस्त्र बलों पर उनका नियंत्रण है। आपको शेष 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा, ष्हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें देश की 90 प्रतिशत आबादी के लिए जगह हो, जहां लोग सम्मान और खुशी के साथ रह सकें। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी है।ष्

उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने कहा, ष्राहुल गांधी अब सशस्त्र बलों में एक जाति खोज रहे हैं और कहते हैं कि 10ः लोग इसे नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी नफ़रत में, वह पहले ही भारत से नफ़रत की सीमा पार कर चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सेना के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। अगस्त में, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई इस टिप्पणी -चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं-पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी।

कांग्रेस सांसद ने दावा किया था कि चीनी सेना ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की ष्पिटाईष् कर रही है। इन बयानों के बाद लखनऊ के एक सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन टिप्पणियों से भारतीय सेना का अपमान हुआ है और उसकी छवि धूमिल हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने सर्वाेच्च न्यायालय में अपील की थी।

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