प्रयागराज (राजेश सिंह)। माफिया, अपराधियों और उनके गुर्गो के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने कानूनी हंटर चलाना शुरू कर दिया है। शनिवार को कुख्यात नकल माफिया सोनू सिंह और उसकी पत्नी शारदा यादव के नाम बनाई गई अपराध से अर्जित 60 लाख की प्रॉपर्टी को पुलिस ने कुर्क कर दिया। नवाबगंज क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई से माफिया और उसके करीबियों में खलबली मची रही।
अपराध जगत से अर्जित धन से अचल संपत्ति बनाई थी
बताया गया है कि कुख्यात नकल माफिया व गिरोह का गैंगलीडर सोनू सिंह यादव पुत्र स्व. मिश्रीलाल निवासी कटरा कौड़िहार, नवाबगंज ने अपनी पत्नी शारदा यादव के साथ मिलकर अपराध जगत से अर्जित धन से अचल संपत्ति बनाई थी। उसे गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश पर कुर्क किया गया।
नवाबगंज थाने में वर्ष 2025 में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा लिखा गया है। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सोरांव द्वारा की जा रही है। अभियुक्त गैंगलीडर सोनू सिंह यादव व गिरोहबंद सह अभियुक्त उसकी पत्नी शारदा यादव निवासीगण ग्राम कटरा कौड़िहार थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अपने भय व दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर अपराध जगत से अर्जित धन से शारदा यादव के नाम से संपत्ति अर्जित की गई है।
इसको उप्र गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कुर्क करने के लिए पुलिस आयुक्त न्यायालय कमिश्नरेट प्रयागराज के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गई। पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए अभिलेखों एवं साक्ष्य संवीक्षा से समाधानित होने के बाद अभियुक्त गैंग लीडर सोनू सिंह यादव के सहयोग से उसकी पत्नी अभियुक्ता शारदा यादव द्वारा अपने नाम से अर्जित की गई थाना सोरांव क्षेत्र में ग्राम राजापुर मल्हुआ परगना में स्थित अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए थाना प्रभारी सोरांव को प्रशासक नियुक्त किया गया। संपत्ति की कीमत करीब 60 लाख रुपये है।
कुख्यात नकल माफिया गैंगलीडर/हिस्ट्रीशीटर गिरोहबंद अभियुक्त सोनू सिंह यादव और गिरोहबंद सह अभियुक्ता उसकी पत्नी शारदा यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित अन्य सम्पत्तियों की खोजबीन कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।
आराजी संख्या 366 रकबा 0.1380 हेक्टेयर व आराजी संख्या 367 रकबा 0.1400 हेक्टेयर कुल रकबा 0.2780 हेक्टेयर में विक्रेता वसीम के संपूर्ण वैधानिक अंश यानी 0.0695 हेक्टेयर, का आधा भाग 347.5 वर्गमीटर है।
