मामला मेजा तहसील क्षेत्र के बरहाकला ग्राम पंचायत के महिगड़ा गांव का है। जहां साढ़े छह बीघे तालाब पर पंद्रह लोगों का कब्जा था। बीते सन 2017 में उक्त गांव के ही बालेश्वर पटेल ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाया तो लोग हैरत में आ गए। वहीं शुक्रवार की दोपहर मेजा एसडीएम विनोद पाण्डेय, तहसीलदार गजराज यादव,मांडा थानाध्यक्ष महेश मिश्रा बुलडोजर सहित भारी जनसख्या में राजस्व एवम पुलिसकर्मियों के लिए पहुचें। प्रसाशन ने अतिक्रमण कारियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इससे लोगों में हड़कंप मच गया है।
बतादें की तालाब पर अतिक्रमण उक्त गांव के ही राजकुमार मुसहर,भुल्लर, शारदा, रंगीले, सावन पासी, भोला नाथ, भाई लाल मुसहर, अनंत लाल, बसंत लाल, विजय शंकर सहित कुल पंद्रह लोंगो ने अतिक्रमण कर रखा था। जिसे प्रसाशन ने शुक्रवार की दोपहर दो बजे बुलडोजर से मकानों को ध्वस्त करा दिया है।
इस कार्यवाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मांडा थानाध्यक्ष महेश मिश्रा, दिघिया व भारतगंज चौकी प्रभारी राम बहादुर सिंह, आशीष राय, दरोगा सुभाष यादव, जितेंद्र सिंह, गुरु प्रसाद प्रजापति सहित भारी जनसंख्या पुलिसबल तैनात रही।
उक्त ध्वस्तीकरण के मामले में मजा एसडीएम विनोद पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमीत मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया है। हालांकि एसडीएम ने बताया कि पीड़ितों को रहन सहन के लिए जमीन दी जाएगी।