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हिस्ट्रीशीटर के मामले मे कोर्ट का आदेश न मानना पड़ा भारी, थाना प्रभारी पर कार्रवाई का आदेश

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर इंस्पेक्टर नैनी और विवेचक पर कार्रवाई करने का आदेश अदालत ने एसएसपी को दिया है। हिस्ट्रीशीटर जावेद उर्फ पप्पू गंजिया के मुकदमे में पुलिस को बार-बार स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाए जाने का आदेश दिया। साथ ही अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की गई। बताया गया कि नैनी थाने के हिस्ट्रीशीटर जावेद उर्फ पप्पू गंजिया ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के लिए कई तारीख नियत की गई लेकिन पुलिस के द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट नही मिली। कोर्ट की चेतावनी के बाद भी पप्पू गंजिया के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों की पहली बार जो सूची नैनी पुलिस ने न्यायालय में प्रेषित की उसकी संख्या 40 अंकित थी, लेकिन दूसरी सूची में मुकदमों की संख्या 30 बताई गई। 
आरोपित जावेद ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि उसके विरुद्ध मात्र सात मुकदमें ही दर्ज है। नैनी पुलिस ने 40 मुकदमे की हिस्ट्री दिखाकर उसके विरुद्ध एसएसपी से इनाम घोषित कराकर उसकी हत्या करना चाहती है। अदालत के बार-बार बुलाने के बावजूद थाना प्रभारी नैनी और विवेचक स्पष्टीकरण देने के लिए हाजिर नहीं हुए। तब जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जिला न्यायाधीश को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की न्यायालय से प्रार्थना की। इस पर कोर्ट ने एसएसपपी को आदेश दिया।

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