प्रयागराज (राजेश सिंह)। नए साल के जश्न में सड़क पर जाम छलकाने वालों की रात हवालात में कटेगी। बिना अनुमति जश्न पर पाबंदी रहेगी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत अब किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, शोभायात्रा और शस्त्र प्रदर्शन पर रोक रहेगी। बगैर इजाजत ऐसा कार्यक्रम करने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि नए साल के जश्न, माघ मेला, प्रतियोगी परीक्षाएं, कोविड-19, त्यौहार और विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में एडीजी जोन भानु भाष्कर, आइजी रेंज चंद्र प्रकाश और सीपी रमित शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सीपी ने चौराहों, तिराहों, गलियों, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। ओवरस्पीड, बगैर हेलमेट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर के जरिए चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं।
इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने, किसी संप्रदाय व समुदाय विशेष को लेकर किए जाने वाली टिप्पणी, विज्ञापन, पर्चा प्रकाशित करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अफवाह फैलने और शांतिभंग की आशंका पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया सेल को इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने डीजे, लाउडस्पीकर बजाने वालों पर रोक लगा दी है। तेज आवाज वाले पटाखे बजाने और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे नहीं बजाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र सुबह छह बजे से पूर्व और रात 10 बजे के बाद बजाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रोन कैमरे भी प्रतिबंधित रहेगा और उड़ाने पर कार्रवाई होगी।