प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। जिसके चलते उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकेगी।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था। दो दिन बाद ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का आदेश आ गया।
सीट खाली होते ही उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मानी शुरू हो गई। सभी दलों की निगाह इस सीट पर लगी है। वैसे सत्ताधारी दल भाजपा हर हाल में इस सीट पर वापसी की जुगत में जुटी है। यहीं वजह है कि जनवरी माह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनपद से चुनावी शंखनाद किया था। इसके बाद सांसद की सदस्यता समाप्त होते ही भाजपा मैदान मारने में जुटी है।