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आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को छह माह की सजा, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

SV News

लखनऊ (राजेश सिंह)। प्रचार का समय समाप्त होने के बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार करने की आरोपी भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को एमपी एमएलए कोर्ट ने छह माह के कारावास और 1100 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वर्ष 2012 में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थीं और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी प्रचार कर रही थीं। यह सजा उसी शिकायत के आधार पर हुई है। रीता बहुगुणा जोशी इस समय बीजेपी में हैं। इस सजा के ऐलान के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। 
वर्ष 2012 में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थीं और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी प्रचार कर रही थीं। यह सजा उसी शिकायत के आधार पर हुई है। रीता बहुगुणा जोशी इस समय बीजेपी में हैं। इस सजा के ऐलान के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। 
पत्रावली के अनुसार रीता बहुगुणा जोशी वर्ष 2012 में लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थीं। थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने 17 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वह अपनी टीम के साथ कानपुर रोड स्थित एलडीए प्रथम पुलिस चौकी पर चुनाव आयोग के निर्देश पर चेकिंग कर रहे थे। तभी वायरलेस सेट से उन्हें सूचना मिली थी कि मोहल्ला बजरंग नगर में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी प्रचार का समय समाप्त होने के बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही हैं।
इस सूचना पर जब मजिस्ट्रेट अपनी टीम के साथ बजरंग नगर मोहल्ले में पहुँचे तो देखा कि रीता बहुगुणा जोशी वहां मौजूद लगभग 50 लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए कह रही थीं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 12 सितंबर 2012 को चार्जशीट दायर की थी। इसके पहले सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में हाज़िर हुई जहां कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेकर उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। वही बाद में बचाव पक्ष की अर्ज़ी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी रीता बहुगुणा जोशी को अंतरिम जमानत भी दे दी।

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