एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, चार मोबाइल, 13 विभिन्न कम्पनी का सिम कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त एक न्यू बोलेरो वाहन बरामद
मिर्जापुर (राजेश सिंह)। थाना अदलहाट पर बुधवार को वादी मनसुख प्रजापति पुत्र जगदीश प्रजापति निवासी बालोतरा थाना बालोतरा जिला बाड़मेर राजस्थान (हाल पता–टोल प्लाजा फत्तेहपुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर) द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के घर आये रिश्तेदार मुकेश कुमार की शादी हेतु रिश्ते का झाँसा देकर बुलाने तथा बिना नम्बर की बोलेरो वाहन से आकर स्वयं को क्राइम ब्रान्च की टीम बताते हुए वादी एवं उसके रिश्तेदार को मारने पीटने, गाली देते हुए वाहन में बैठाकर एक लाख रुपए की मांग करने, न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अदलहाट पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अदलहाट को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में बुधवार को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी-सुरागरसी एवं भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर टोल प्लाजा फत्तेपुर के पास से बिना नम्बर की बोलेरो वाहन सवार 04 नफर अभियुक्तों नागेन्द्र सिंह पटेल, कुन्दन सिंह उर्फ विशाल पटेल, हीरामनी गिरि उर्फ अमरनाथ, लवकुश पासवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल व 13 अदद विभिन्न कम्पनी का सिम कार्ड तथा मौके से एक बिना नम्बर की न्यू बोलेरो वाहन को बरामद किया गया। अभियुक्त नागेन्द्र सिंह पटेल उपरोक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है तथा घटना में प्रयुक्त न्यू बोलेरो वाहन (बिना नम्बर) को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।