प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुशीनगर की पडरौना तहसील के नरकहवा गांव की चकबंदी के दौरान दस्तावेज गायब होने के मामले में जिलाधिकारी/उप निदेशक चकबंदी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कृत कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा है। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए कि विस्तृत जांच क्यों नहीं की गई? पूछा है कि दोषी अधिकारियों का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने अंबिका यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ने जो जानकारी दी, उसमें यह नहीं बताया कि दस्तावेज चोरी होने के लिए जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच हुई अथवा नहीं? अधिकारियों ने गायब दस्तावेज की तलाश के त्वरित कदम नहीं उठाए। इस वजह से सैकड़ों ग्रामीणों का भविष्य अधर में है। उनके दस्तावेज लापता हैं।
याचिका में गायब रिकार्ड बहाल करने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कोर्ट के जानकारी मांगने पर जिलाधिकारी ने बताया है कि पुलिस को जांच दी गई है। चकबंदी अधिकारियों से रिकार्ड गायब हुआ है, किंतु यह नहीं बताया कि अधिकारियों पर क्या एक्शन हुआ। इसलिए विस्तृत हलफनामा मांगा है।