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टिफिन में नॉनवेज लाने वाले बच्चों को हाईकोर्ट से राहत

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। स्कूल की टिफिन में मांसाहारी (नॉनवेज)भोजन लाने के मामले में विद्यालय से निष्कासित बच्चों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर बच्चों का एडमिशन सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध दूसरे स्कूल में कराने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि स्कूल से निकाले जाने के कारण बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मामले की अगली सुनवाई अब छह जनवरी को होगी। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा तीन के छात्र को टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाले जाने के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश जारी किया है कि वह बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराना सुनिश्चित करें। मामला अमरोहा जिले का है। स्कूल की टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल प्रबंधन ने कक्षा तीन के छात्र को स्कूल से निष्कासित कर दिया था। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने की। साबरा और उनके तीन बच्चों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया कि वह दो सप्ताह के अंदर तीनों बच्चों का एडमिशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध किसी दूसरे स्कूल में कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुपालन हलफनामा भी प्रस्तुत करें। यह तीनों बच्चे क्लास केजी, एक और तीन के छात्र हैं। स्कूल के टिफिन में मांसाहार लाने के कारण तीनों को स्कूल से निकाल दिया गया था। 

टिफिन में बिरयानी लेकर आए थे बच्चे

कक्षा तीन में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके दो अन्य भाई-बहनों को टिफिन में बिरयानी देकर स्कूल भेजा गया था। इसकी जानकारी होने पर विद्यालय प्रशासन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह बच्चे कक्षा केजी, एक और तीन में पढ़ रहे थे। विद्यालय के इस निर्णय से उनकी शिक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ है जो कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। 

दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने का आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर तीनों बच्चों का एडमिशन सीबीएसई से संबद्ध दूसरे स्कूल में कराने का आदेश जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर जिलाधिकारी अमरोहा ने इस संबंध में कोई हलफाना नहीं दाखिल किया तो अगली सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से समक्ष पेश होना होगा। 

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